वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गुप्ता
वाराणसी — उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड वाराणसी द्वारा संचालित स्वत: रोजगार योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति,वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड योजना में लाभान्वित व्यक्ति जिनके द्वारा अभी तक किन्ही कारणों से बकाया धनराशि जमा नहीं की गई है। इस हेतु नवीन योजना एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत मूलधन एवं मात्र साधारण ब्याज (36 माह से लेकर 60 माह तक) जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ के पत्र संख्या 2057/ वसूली अनुभाग 2025- 26 दिनांक 07.01.2026 के द्वारा 01.01.2026 से 31मार्च 2026 तक ओटीएस बढ़ाया गया है।। जो बकायेदार निगम द्वारा संचालित उक्त योजनाओं से एक मुख्य समाधान योजना में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन कक्ष सं0 501 विकास भवन पंचम तल वाराणसी एवं विकासखंड स्तर पर अपने ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण से संपर्क कर सकते हैं।