राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट
चाइनीज मांझा के प्रयोग से जनहानि एवं गंभीर दुर्घटनाओं की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा इसके निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त के अनुपालन में आज दिनांक 10.01.2025 को थाना मिर्जामुराद पुलिस द्वारा अपने देखभाल क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था।चेकिंग के दौरान ग्राम ठठरा में कछवा रोड चौमुहानी से भैंसा जाने वाले मार्ग पर स्थित एक दुकान की जांच की गई। जांच के दौरान उक्त दुकान, जो जीयूतलाल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय गोपी गुप्ता, निवासी ग्राम ठठरा, थाना मिर्जामुराद, जनपद वाराणसी की बताई गई, की तलाशी ली गई। संबंधित व्यक्ति द्वारा कबाड़ एवं पतंग की दुकान संचालित की जा रही थी।दुकान के द्वितीय तल की तलाशी के दौरान वहां से 43 बड़े बंडल एवं 04 छोटे बंडल प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त मांझा तौलने की एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक मशीन तथा मांझा लपेटने की एक मशीन भी बरामद की गई।बरामद सामग्री के संबंध में पूछताछ करने पर संबंधित व्यक्ति कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। चूंकि चाइनीज मांझा का प्रयोग जनसुरक्षा के लिए अत्यंत घातक है एवं शासन द्वारा प्रतिबंधित है, अतः उक्त कृत्य दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।उक्त बरामदगी के संबंध में थाना मिर्जामुराद पुलिस द्वारा दुकानदार जीयूतलाल गुप्ता को हिरासत में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।