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मध्यस्थता अभियान 2.0 के अन्तर्गत सुलह एवं समझौते के आधार पर वादों का होगा निस्तारण

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वाराणसी वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गुप्ता — उच्चतम न्यायालय मीडिएशन एवं कन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी के अंतर्गत राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0 का संचालन 01 जनवरी 2026 से किया गया है,जो निरंतर संचालित है। इस मध्यस्थता 2.0 का भाग बनकर वादकारी अपने वैवाहिक मामले, घरेलू हिंसा मामले, मोटर दुर्घटना मामले, चेक बाउंस मामले, वाणिज्यिक मामले, उपभोक्ता फोरम मामले, भूमि अधिकरण मामले, सेवा संबंधी मामले, शमनीय अपराधिक मामले, ऋण वसूली के मामले, बेदखली से संबंधित मामले एवं अन्य उपयुक्त दीवानी मामले को मध्यस्थ के माध्यम से शान्तिपूर्ण तरीके से निस्तारित करवा सकते हैं। पक्षकारों के बीच सुलह समझौता जनपद न्यायालय वाराणसी परिसर स्थित एडीआर सेंटर के मीडिएशन हाल में किया जाएगा। अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। उक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव, सिविल जज सीनियर डिवीजन राजीव मुकुल पाण्डेय द्वारा जरिये विज्ञप्ति दी गई।

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