11 दिसंबर तक UP SIR फॉर्म नहीं भर पाए तो क्या वोटर लिस्ट से कट जाएग11 दिसंबर तक UP SIR फॉर्म नहीं भर पाए तो क्या वोटर लिस्ट से कट जाएग11 दिसंबर तक UP SIR फॉर्म नहीं भर पाए तो क्या वोटर लिस्ट से कट जाएग11 दिसंबर तक UP SIR फॉर्म नहीं भर पाए तो क्या वोटर लिस्ट से कट जाएगा जमानियां। उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व कर्मियों के संग गुरुवार को मतसा देवरिया ढढनी भानमल राय ताजपुर माझा नारियाव इत्यादि गांव का भ्रमण किया गया। एसआईआर फार्म भरने जाने के दिन धीरे धीरे समय सीमा पूरा होने वाला है। और इस जटिल कार्य को पूरा कराने के लिए महिला आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई है। जहां पर बीएलओ कार्य को पूरा कराने में एड़ी चोटी तक मेहनत कर रही है। इसके बाद भी मतदाता फार्म लेने के बाद उसे वापस बीएलओ को उपलब्ध कराने में पूरी तरह लापरवाह बने हुए है। जिसको लेकर उपजिलाधिकारी ज्योति चौरसिया, तहसीलदार राम नारायण, नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार मतसा, देवरिया, ढढनी भानमल राय, ताजपुर मांझा, एवं नरियांव गांव का भ्रमण कर निरीक्षण किया। इस दौरान बीएलओ कर्मियों से कहा कि समय सीमा के अंदर फार्म जमा कराएं। उपजिलाधिकारी ज्योति चौरसिया ने बताया कि जो लोग मूल रूप से यहां के रहने वाले हैं। लेकिन अब वह बाहर रहने लगे हैं। जैसे दिल्ली कोलकाता मुंबई तथा अपने अपने घरों पर ताला लगा हुआ है। तो उन लोगों का गणना प्रपत्र वितरित करने में और कलेक्ट करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने गांव के सभी लोगों से अनुरोध किया गया कि उन लोगों से संपर्क करके उनका गणना प्रपत्र भरवाने में सहयोग करें।चौरसिया ने बताया कि यूपी में 11 दिसंबर एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरा कराया जाना है। इसको लेकर आयोग की ओर से तेजी से कार्य कराया जा रहा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण बताया जाता है। कि एसआईआर की अंतिम तारीख 11 दिसंबर है। लेकिन मतदाता अभी भी एसआईआर फॉर्म नहीं भर पाए हैं। लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर वे फॉर्म नहीं भर पाए तो क्या वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाएगा। क्या वोटर लिस्ट में फिर से नाम जुड़वाने के लिए फाइन भी जमा करना होगा। अगर निर्धारित 11 दिसंबर तक अगर आप का एसआईआर फॉर्म 11 दिसंबर तक जमा नहीं हो पाता है। तो चिंता मत करिए। सतर्क रहकर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है। कि फॉर्म न भरने पर कोई जुर्माना या कानूनी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तहसीलदार राम नारायण वर्मा ने बताया कि अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आप का नाम नहीं आता है। तो घबराएं नहीं,जनवरी 2026 तक क्लेम ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान अपना नाम दोबारा ऐड करा सकते हैं। और आप वोटर रहे हैं। आपका नाम पिछली वोटर लिस्ट में था। इसके बाद भी आपने फॉर्म नहीं भरा है या बीएलओ आपसे संपर्क नहीं कर पाए हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईआर फॉर्म भरने में निर्धारित समय में सफल नहीं होने और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के 16 दिसंबर को प्रकाशित कराने के बाद अगर आप एसआईआर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको पात्रता साबित करनी होगी। फोटो