दिव्य प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट वाराणसीकार्यालय पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट आज दिनांक 13.06.2026 को थाना बड़ागाँव पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0183/2026, धारा 136 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 में प्रकाश में आए अभियुक्त भरत सैनी को नयनपुर नहर पुलिया, थाना बड़ागाँव क्षेत्र से गिरफ्तार कर, उसके पास से एक प्लास्टिक की बोरी में रखा कटा हुआ विद्युत एबीसी केबल/तार, कुल वजन 34.420 किलोग्राम, 01 अदद तार काटने का कटर बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा दिनांक 18.05.2026 को थाना बड़ागाँव पर लिखित तहरीर दी गई थी कि अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 17.05.2026 एवं 03.05.2026 की रात्रि में ग्राम महदेवपुर, बड़ागाँव से विद्युत एबी केबल (95 एमएम) एवं एबी केबल (50 एमएम) चोरी कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त दिनांक 11.05.2026 को ग्राम तिवारीपुर में भी अज्ञात चोरों द्वारा 50 एमएम एबी केबल काटने का प्रयास किया गया था। उक्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी का विद्युत केबल/तार एवं एक अदद तार कटर बरामद होने पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि बरामद केबल/तार उसने कुछ दिन पूर्व ग्राम महदेवपुर में विद्युत पोल से काटकर चोरी किया था। चोरी किए गए तार का कुछ हिस्सा वह पहले ही ले जाकर जला चुका था तथा उसमें से निकला एल्यूमीनियम बेच दिया था। शेष तार को उसने सुनसान स्थान पर छिपाकर रखा था। आज वह उक्त तार को बोरी में भरकर कहीं दूर ले जाकर बेचने की फिराक में था, तभी पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया।*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :*
भरत सैनी पुत्र स्व0 मदन माली, निवासी ग्राम कनई सराय, थाना लोहता, जनपद वाराणसी, उम्र लगभग 24 वर्ष।
*बरामदगी का विवरण*:


एक प्लास्टिक की बोरी में रखा कटा हुआ विद्युत एबीसी केबल/तार, कुल वजन 34.420 किलोग्राम।
एक अदद तार काटने का कटर।
*आपराधिक इतिहास :*
मु0अ0सं0 0183/2026, धारा 136 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस, थाना बड़ागाँव, कमिश्नरेट वाराणसी।
मु0अ0सं0 248/2024, धारा 3(5)/305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी।
मु0अ0सं0 260/2024, धारा 3(5)/305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी।