दिनांक- 15-12-2025 “ऑपरेशन कनविक्शन” थाना- लंका*पद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वार प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म एवं धोखाधड़ी से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/भ्र0नि0अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0)/अतिरिक्त न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 03 वाराणसी द्वारा अभियुक्त विशाल सिंह को *आजीवन कारावास एवं 1,28,500/- रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया । प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है । कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0 0283/2013 धारा 342, 376, 323, 504, 506, 406, 420, 467, 468 भा.द.वि. में आज दिनांक 15.12.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/भ्र0नि0अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0)/अतिरिक्त न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 03 वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त विशाल सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी सुसुवाही थाना लंका वाराणसी को आजीवन कारावास एवं 1,28,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।