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उपासना स्थलों पर नहीं लगेगा कर, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं—नगर आयुक्त

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वाराणसी काशी दीप विजन ब्यूरो: नवीन प्रकाश सिंह। नगर निगम वाराणसी द्वारा उपासना स्थलों पर किसी भी प्रकार का कर लगाने अथवा उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की खबरों को नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने सिरे से खारिज किया है। मंगलवार को स्मार्ट सिटी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम उपासना स्थलों को गृहकर से पूर्णतः मुक्त रखेगा और सीवरकर व जलकर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।नगर आयुक्त ने बताया कि पूर्व में भवनों पर गृहकर के अलग-अलग बिल तथा जलकल विभाग द्वारा सीवरकर व जलकर के पृथक बिल जारी किए जाते थे। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 09 मई 2025 के अनुपालन में अब नगर निगमों में पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 से गृहकर, जलकर और सीवरकर को सम्मिलित करते हुए एकीकृत संपत्ति कर बिल जारी किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष लगभग चार महीनों में राजस्व लक्ष्य की पूर्ति के लिए 20 हजार रुपये से अधिक संपत्ति कर बकाया वाले भवनों को डिमांड ऑफ नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 175 एवं 177 के अनुसार उपासना स्थल गृहकर से मुक्त हैं, जबकि जलकर और सीवरकर से उन्हें पूर्ण छूट प्राप्त नहीं है।नगर आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि जो उपासना स्थल आयकर अधिनियम की धारा 80-जी की परिधि में आते हैं, उन्हें जलकर और सीवरकर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा कि नगर निगम किसी भी उपासना स्थल पर कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं कर रहा है।उपासना स्थलों को करमुक्त किए जाने की प्रक्रिया के तहत नगर निगम द्वारा उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। कोतवाली जोन में अब तक 40 मंदिर, 6 मस्जिद और 1 गुरुद्वारा चिन्हित किए जा चुके हैं। नगर आयुक्त ने जनता से अपील की कि वे भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें और नगर निगम के साथ सहयोग करें।

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