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काशी के धार्मिक स्थलों, चेरिटेबल ट्रस्टों व स्कूलों को हाउस टैक्स से राहत।

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काशी के धार्मिक स्थलों, चेरिटेबल ट्रस्टों व स्कूलों को हाउस टैक्स से राहत।वाराणसी काशी विजन ब्यूरो: नवीन प्रकाश।काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा के संरक्षण तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए नगर निगम वाराणसी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। महापौर श्री अशोक कुमार तिवारी के निर्देश पर नगर क्षेत्र के सभी सार्वजनिक उपासना स्थलों, चेरिटेबल ट्रस्टों एवं विद्यालयों को सामान्य कर (हाउस टैक्स) से मुक्त किए जाने की व्यवस्था लागू की गई है।नगर आयुक्त श्री नागपाल ने बताया कि यह कर-छूट नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप दी जा रही है। इस धारा के तहत केवल सार्वजनिक उपासना अथवा दान-पुण्य के कार्यों में प्रयुक्त भवन एवं भूमि, चेरिटेबल संस्थाएँ और ट्रस्ट, स्कूल एवं कॉलेज, साथ ही ऐसे भवन जिनका वार्षिक मूल्य ₹360 या उससे कम है और जिनके स्वामी के नाम शहर में अन्य कोई भवन नहीं है, करमुक्त की श्रेणी में आते हैं।नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नगर निगम द्वारा यह प्रक्रिया पहले से संचालित है, लेकिन अब इसे और अधिक पारदर्शी तथा सुगम बनाने के उद्देश्य से आमजन को विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है।उन्होंने नगर क्षेत्र के सभी पात्र भवन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने भवन से संबंधित पूरा विवरण एवं आवश्यक अभिलेख संबंधित जोनल कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि नगर निगम अधिनियम 1959 के नियमों के अनुसार उन्हें कर-छूट का लाभ समयबद्ध रूप से प्रदान किया जा सके।नगर निगम के इस निर्णय से धार्मिक, शैक्षिक और समाजसेवी संस्थाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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