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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

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दिव्य प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट

वाराणसी। चाकलेट देने का लालच देकर अपने घर बुलाकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में आरोपित को राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने बीएलडब्ल्यू, चितईपुर निवासी आरोपित मल्लू यादव उर्फ विनोद यादव की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव पंकज, नरेश यादव व संदीप यादव ने जमानत अर्जी का विरोध किया

 

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह अपने निजी कार्य से 07 जनवरी 2026 को घर से बाहर गया था। उसी समय मेरी 13 वर्षीय छोटी बहन घर पर अकेले थी, जिसे पड़ोस में रहने वाला मल्लू यादव द्वारा मेरे घर में घुसकर मेरी बहन को बहला-फुसलाकर व चाकलेट देने के बहाने अपने घर ले गया। जहाँ उसके साथ उसके इच्छा के खिलाफ बलपूर्वक बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बनाया। साथ ही उससे बोला कि किसी से कहा तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूँगा और तुम्हारी हत्या कर दूँगा, जिससे वह काफी डर गयी थी। इस बीच 14 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया मे उसकी बहन का बलात्कार करते हुए वीडियो वायरल किया गया था, जिसे उसने देखा तो घर जाकर अपने बहन को वीडियो दिखाकर पूछा तो मेरी बहन रोते हुए मुझसे बतायी कि मल्लू यादव 07 जनवरी 2026 को मुझे बहला-फुसलाकर व चाकलेट के बहाने अपने घर ले गया। जहां मेरे साथ गलत काम किया, जिसका वीडियो भी बनाया था और बोला कि अगर तुमने किसी से कहा तो मैं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दूँगा और तुम्हारी हत्या कर दूँगा, जिससे मै डर गयी थी और वीडियो दिखने पर सारी बात बताई। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।

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