वाराणसी — जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह के निर्देशानुसार जिला प्रोबेशन अधिकारी पंकज कुमार मिश्र के मार्गदर्शन में बुधवार को महिला कल्याण विभाग की टीम द्वारा कमलापति त्रिपाठी गर्ल्स इंटर कॉलेज, कंपोजिट विद्यालय शिवपुर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिवपुर में बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के अन्तर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन से सुपरवाइजर पारुल राय, परामर्शदाता प्राची जायसवाल द्वारा कंपोजिट विद्यालय शिवपुर मे जेंडर स्पेशलिस्ट एचईडब्ल्यू से प्रियंका राय व रेखा श्रीवास्तव द्वारा कमलापति इंटर कॉलेज में जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार एवं रामकिशन तथा धर्मराज द्वारा कंपोजिट विद्यालय होलापुर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान तथा सुशासन सप्ताह के अंतर्गत सभी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इसमें बताया गया कि बाल विवाह करने से बच्चों का शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास पूर्णतया विकसित नहीं हो पाता है जिससे बालक एवं बालिकाओं का पूरा जीवन अंधकार मय बितता है। बाल विवाह करना एक कानूनी अपराध भी है। यदि कोई भी व्यक्ति बाल विवाह करता है तो उसको एक लाख रुपए जुर्माना व 02 वर्ष कारावास या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। परियोजना के समन्वयक द्वारा बताया गया कि विवाह करने की उम्र लड़की की 18 वर्ष से अधिक तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इस अवसर पर सभी लोगों ने बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में बच्चों को वीर बाल दिवस के बारे में भी जागरूक किया गया तथा सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर के अंतर्गत बच्चों की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा बच्चों को विभागीय योजनाओं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टाप केंद्र योजना, बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, 181 महिला हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, पति की मृत्यु पर निराश्रित महिला पेंशन योजना, आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में तीनों विद्यालय के विद्यार्थी गण व सभी शिक्षक गण उपस्थित राजेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट वाराणसी