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जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के उपरांत दो व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत

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*दिनांक 05.04.26 को घौसा बाद* *मे अवैध भंडारण किये गए 256 [200] भरे हुए तथा[56] खाली कॉमर्शियल सरेंडर के प्रकरण में*

*जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के उपरांत दो व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत*

 श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी में चलाए जा रहे अवैध कार्यों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत

दिनांक 05.04.2026 को घौसावाद स्थित बंद सुधा पेट्रोल पंप के पास एक मकान से 256 कॉमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए थे जिसकी सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को दी गई थी जिला पूर्ति अधिकारी महोदय द्वारा अपने टीम के माध्यम से जांच कराई गई जांच में पाया गया कि भारी मात्रा में भंडारण किया गया कामर्शियल सिलेंडर पूर्णरूप से गलत तरीके से किया गया जो अपराध की श्रेणी में आता है *जिसके फलस्वरूप बादी श्री राघवन त्रिपाठी पूर्ति निरीक्षक कलक्ट्रेट प्रखंड वाराणसी के तहरीर पर करण सिंह पुत्र स्वर्गीय जसबीर सिंह मालिक सब्बरवाल भारत गैस एजेंसी अदलहट मिर्ज़ापुर तथा*मनीष कुमार सिंह मैनेजर के विरुद्धअभियोग पंजीकृत किया गया* बरामद सिलेंडर को बीपीसीएल के सेल्स ऑफिसर समर्थ गुप्ता के कस्टडी में दिया गया तहरीर के आधार पर थाना कैंट पर *मुकदमा अपराध संख्या 162/26 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया*

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