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थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा दहेज हत्या के संबंध में 02 वांछित अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

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राजेश दुबे की रिपोर्ट                                     वाराणसीआज दिनांक 24.04.2026 को थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 110/2026, धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता—ससुर बच्चेलाल एवं सास रेनू देवी—को पांचोशिवाला से हरहुआ जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में मृतका के पति अनील कुमार को पूर्व में दिनांक 26.03.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

वादी द्वारा थाना बड़ागांव पर दी गई लिखित तहरीर के अनुसार उसकी पुत्री अंजली भारती का विवाह दिनांक 19.04.2025 को हुआ था। विवाह के उपरांत ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में अंगूठी, माला एवं अतिरिक्त ₹50,000 की मांग को लेकर उसे लगातार मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। साथ ही, पीड़िता से फोन कराकर दहेज की मांग पूरी करने का दबाव बनाया जाता था।वादी द्वारा अतिरिक्त दहेज देने से इंकार करने पर पीड़िता को ससुराल से मायके लाया गया। पुनः दिनांक 15.03.2026 को ससुर बच्चेलाल एवं देवर आशीष व श्रवण के साथ उसे ससुराल भेजा गया। दिनांक 24.03.2026 को पीड़िता ने फोन कर पुनः उत्पीड़न की जानकारी दी। कुछ घंटों बाद सास रेनू देवी द्वारा सूचना दी गई कि पीड़िता ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। इस सूचना पर वादी एवं ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दरवाजा खोलकर देखा तो पीड़िता अंजली भारती बेड पर मृत अवस्था में पाई गई।घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।*गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः*• बच्चेलाल पुत्र स्व0 रामजीत, उम्र लगभग 50 वर्ष रेनू देवी पत्नी बच्चेलाल, उम्र लगभग 47 वर्ष निवासी—ग्राम सालिवाहनपुर (नेवादा), थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः*• उ0नि0 श्री कौशलेन्द्रधर दूबे• उ0नि0 प्रियंका पाण्डेय• हे0का0 सिकन्दरथाना बड़ागांव, कमिश्नरेट वाराणसी

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