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देशी शराब की दुकानों का निर्धारित समय सुबह 10:00 बजे से रात 8:00 बजे या रात 10:00 बजे तक होता है। लेकिन अवैध कमाई के लालच में अल सुबह 6 बजे से दुकान खोलना और ओवरचार्जिंग करना गैरकानूनी

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सलीम मंसूरी की रिपोर्ट

जमानियां। तय समय से पहले शराब की बिक्री आबकारी नियमों का खुला उल्लंघन है। ज्यादातर देशी शराब की दुकानों का निर्धारित समय सुबह 10:00 बजे से रात 8:00 बजे या रात 10:00 बजे तक होता है। लेकिन अवैध कमाई के लालच में अल सुबह 6 बजे से दुकान खोलना और ओवरचार्जिंग करना गैरकानूनी होने के बाद भी विभागीय स्तर पर कार्यवाही नहीं होती है। बताया जाता है। कि कोतवाली पुलिस करीब होने के बाद भी देशी शराब के दुकानदार निर्धारित समय को ताखपर रखकर अवैध कमाई करने के लालच में खोल कर बेच रहे है। लेकिन कोतवाली पुलिस द्वारा भी एक्शन नहीं ले रही है। आबकारी विभाग (Excise Department) या नजदीकी कोतवाली की सांठगांठ से इस से कार्य किया जा रहा है। शनिवार को सुबह दुकान के पास खड़ा होकर बारी बारी देशी शराब की शीशी खरीदते देखा गया। सड़क मार्ग से आते जाते महिलाओं के लिए कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को खतरा बना हुआ रहता है। आबकारी विभाग को चाहिए। कि ऐसे देशी शराब दुकान पर जुर्माना और दंड नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करने के लिए कार्यवाही करना चाहिए। और आबकारी अधिनियम के तहत भारी जुर्माना या जेल की सजा का प्रावधान तय करना चाहिए।

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