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अपहरण कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 2.25 लाख का जुर्माना

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कमलनयन जायसवाल की रिपोर्ट

*जौनपुर* अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम् न्यायालय ने बहुचर्चित अपहरण और हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मामला थाना शाहगंज क्षेत्र के मु0अ0सं0 5/21 से संबंधित है, जिसमें धारा 364ए, 302 और 201 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

न्यायालय ने अभियुक्त शिवम श्रीवास्तव पुत्र रमेश श्रीवास्तव निवासी परशुरामपुर थाना करौंदीकला जनपद सुल्तानपुर तथा आकाश कुमार साह पुत्र रामानंद साह निवासी पटजिलवा थाना चिरैया जनपद मोतीहारी बिहार, हाल पता बैंकर्स कॉलोनी फैजाबाद रोड थाना शाहगंज जौनपुर को दोषी मानते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 2 लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोनों अभियुक्तों को अतिरिक्त 5 वर्ष का कारावास भुगतना होगा।

फैसला आने के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।

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