रिपोर्ट सलीम मंसूरी
जमानियां। नगर कस्बा सहित मुस्लिम ग्रामीण क्षेत्रों में बकरीद (ईद-उल-अजहा) पर्व को लेकर क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार ने मुस्लिम बंधुओं से त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने की अपील किया। उन्होंने सोमवार को हिंदुस्तान मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा शांति व्यवस्था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बताया जाता है। कि क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में जारी की गई प्रमुख गाइडलाइन्स और दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं। प्रतिबंधित पशुओं पर पूर्ण प्रतिबंध गोवंश (गाय, बछड़ा आदि) या किसी भी अन्य प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक है। ऐसा करने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और सुसंगत धाराओं में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार ने बताया कि खुले में कुर्बानी पर रोक के साथ सड़क, गलियों, में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देना पूर्णत गैरकानूनी है। कुमार ने कहा कि कुर्बानी केवल चिन्हित या निजी/पारंपरिक स्थानों पर ही दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के बाद बचे अवशेषों (वेस्ट) को खुले में या नालियों व सीवर में बहाना प्रतिबंधित है। इन्हें जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर सुरक्षित रूप से दबाना अनिवार्य है। कुर्बानी की फोटो या वीडियो शेयर करने या भड़काऊ पोस्ट डालने पर सख्त पाबंदी है।इस त्योहार को आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाने की अपील की गई है। क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस बल के साथ सघन गश्त और निगरानी जारी रहेगा। संवेदनशील स्थानों के साथ मुख्य मार्गों और ईदगाहों के आसपास पुलिस बल तैनात रहेगा और ड्रोन आदि के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी।