वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट
वाराणसी — नगर मजिस्ट्रेट रविशंकर सिंह के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष-2026-27 के लिए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित 14 दुकानों की नीलामी 20 अप्रैल 2026 को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभागार में वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी (नजारत),नगर मजिस्ट्रेट वाराणसी श्रविशंकर सिंह (अध्यक्ष)व अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय करमबीर (सदस्य) व मुख्य कोषाधिकारी वाराणसी गोविन्द (सदस्य) के समक्ष प्रातः 11 बजे से सार्वजनिक नीलामी शुरू किया जायेगा। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित दुकान की नीलामी में इच्छुक बोलीदाता 20 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभागार में उपस्थित होकर हिस्सा ले सकते हैं। जिन बोली दाताओं के नाम से पिछले वित्तीय वर्ष में नीलामी में प्राप्त दुकान की धनराशि बकाया होगा वह बकाया धनराशि का संपूर्ण भुगतान करने के उपरांत ही बोली में भाग ले सकेंगे। नीलामी में यदि किसी फर्म अथवा व्यक्ति के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया जाता है तो उसे संबंधित फर्म अथवा व्यक्ति की ओर से लिखित अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा। नीलामी 20 अप्रैल 2026 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार वाराणसी में किया जाएगा। नीलामी में प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति मे से अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अंतिम रूप से छोड़ी जाएगी तथा उक्त नीलामी की कार्यवाही को जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत होने के उपरांत ही नीलामी की स्वीकृति अंतिम मानी जाएगी। नीलामी बोली में भाग लेने के पूर्व बोली दाता को प्रति दुकान 10,000/ मात्र की जमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। बिना जमानत धनराशि जमा किए नीलामी बोली में कोई व्यक्ति भाग नहीं ले सकेगा। जिसके पक्ष में बोली समाप्त होगी उसे छोड़कर अन्य बोली दाताओं की जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। उच्चतम बोली दाता को बोली की धनराशि का 1/3 भाग तत्काल जमा करना होगा। जिसमें जमानत की धनराशि समायोजित कर ली जाएगी। उच्चतम बोली दाता द्वारा बोली की धनराशि का 1/3 भाग की धनराशि जमा ना करने पर जमानत की धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। नीलामी की जाने वाली दुकानों का स्थान वहीं पर होगा जहां पर दुकान पूर्व से चल रही थी। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी दुकानदार द्वारा अपने दुकान पर पान, सिगरेट, तंबाकू व गुटखा इत्यादि की बिक्री नहीं किया जाएगा अन्यथा पकड़े जाने पर दुकान की नीलामी निरस्त कर दी जाएगी। यदि दुकानों के नीलामी प्राप्तकर्ता दुकानदारों द्वारा कलेक्ट्रेट से बिजली,पानी का उपयोग किया जाता है तो उसके व्यव भार की धनराशि का भुगतान संबंधित दुकानदार द्वारा अलग से करना होगा। दुकानों की प्रतिदिन सफाई व्यवस्था स्वयं ही करनी होगी। साफ सफाई एवं साज सज्जा में किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर आवंटित दुकान को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। सर्वोच्च बोली दाता के पक्ष में नीलामी की स्थिति के तीन दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण धनराशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा। धनराशि जमा ना करने पर उसकी जमानत की धनराशि एवं 1/3 भाग जमा धनराशि भी जब्त कर ली जाएगी तदोपरांत उक्त दुकान की पुनः नीलामी की जायेगी।