कार्यालय प्रतिनिधि की रिपोर्ट
वाराणसी –चितईपुर पुलिस ने अभियुक्त विनोद भारती पुत्र स्वर्गीय दशमी निवासी आदर्श नगर कॉलोनी थाना मण्डुवाडीह वाराणसी को थाना चितईपुर पुलिस मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 27 जून 2025 को न्यायालय एसीजे-14 द्वारा धारा 304(2), 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत दोषसिद्ध करार देते हुए अभियुक्त को अधिकतम 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व कुल 4,000/अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दंड ना अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त को अधिकतम 15 दिन के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। जेल में बिताई गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी।
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