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सुप्रिया कोर्ट ने डा.शशिकान्त दीक्षित की याचिका को किया खारिज

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वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गुप्ता

वाराणसी — श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के पंचवर्षीय चुनाव दिनांक 18 फरवरी 2022 को ऑल इंडिया काउंसिल के निर्णय के विरुद्ध जाकर डॉक्टर शशिकांत दीक्षित द्वारा समानांतर प्रबंध समिति का गठन कर लिया गया था जिसको उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 19 अप्रैल 2023 को निरस्त कर दिया गया,तथा बैंक के ऑपरेशन पर भी रोक लगा दिया गया। तत्पश्चात डा.शशिकान्त द्वारा स्पेशल अपील डबल बेंच पर किया गया। उसे भी 29 मई

2023 को खारिज कर दिया गया। उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिलने पर डा.शशिकान्त द्वारा सुप्रिम कोर्ट में भी याचिका दायर किया गया उसमें लगातार तारीखें पड़ती गयी आखिर में सुप्रिम कोर्ट ने दिनांक 03 फरवरी 2026 को मेरिट के आधार पर उसे भी खारिज कर दिया गया। उक्त जानकारी देते हुए श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद वाराणसी के पूर्व अध्यक्ष सत्य नारायण पाण्डेय ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता। आखिर जीत सच्चाई की ही हुई।श्री पाण्डेय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहायक रजिस्टार फर्म्स सोसाइटीज एंड चिट्स वाराणसी को आदेशित किया गया कि श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद वाराणसी के चुनाव को 06 सप्ताह में कराये जाने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कमेटी के सभी सदस्यों द्वारा सम्मान करते हुए हर्ष व्यक्त किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान सत्यनारायण पाण्डेय के साथ-साथ पद्म भूषण प्रो. देवी प्रसाद द्विवेदी, विनोद शंकर उपाध्याय, प्रो. शैलेंद्र उपाध्याय, शिव प्रसाद श्रीवास्तव, हरि नारायण पाण्डेय, शलभ शर्मा, सत्येंद्र मिश्रा, प्यारे सिंह, मुकेश पाठक, आलोक चंद्र भारद्वाज, सुनील पाठक, गोपाल नारायण पाण्डेय, डा. विनोद कुमार पाण्डेय, राजीव नारायण पाण्डेय, डा.डीएन त्रिपाठी, पंकज चतुर्वेदी, डा. राजेंद्र चतुर्वेदी, डा. राहुल पाण्डेय, संजय उपाध्याय, बनारसी मिश्रा, अभिषेक नारायण पाण्डेय आदि उपस्थित रहे

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