कार्यालय प्रतिनिधि की रिपोर्ट वाराणसी। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो-II/ADJ-II, वाराणसी ने अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र जयमंगल निवासी बसैठा, ब्लॉक सरैया, जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह मामला थाना मण्डुवाडीह में वर्ष 2020 में धारा 376AB भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अभियुक्त को सजा दिलाई गई। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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