वाराणसी –जनपद में प्रापर्टी डीलरों के द्वारा किए गए जमीन फरोख्त का गुरूवार को एक नया मामला प्रकाश में आया। क्रेता का आरोप है कि एक व्यक्ति ने 9 लाख से अधिक रुपए की रकम लेकर ना तो जमीन दी और ना ही पूरी धनराशि ही लौटाई। भुक्तभोगी ने क्षेत्रीय थाना चिरईगांव में प्राथमिकी दर्ज करवाकर विधिक कार्रवाई की मांग की है। महमानपुर पुरी कालोनी निवासी सोमनाथ पाण्डेय ने बताया कि उनके परिचित सुभाष राय निवासी ग्राम उछरांव थाना रेवतीपुर गाजीपुर में 10 लाख रुपए में जमीन बेचने का सौदा किया। इसके बाद उन्होंने किस्तों में रकम दी। 21 नवंबर 2021 को 35,000/, 5 फरवरी 2023 को 70,000/, 19 अप्रैल 2022 को 50,000/, 3 जून 2022 को एक लाख रुपया,01 अगस्त 2022 को 45,000/, 20 सितंबर 2022 को 01लाख रुपया,और 10 दिसंबर 2022 को ढाई लाख रुपया, इस तरह से कुल नगद रुपया 6,50,000/ रुपए का भुगतान किया गया। इसके अलावा 5 जुलाई 2022 से 13 सितम्बर 2022 के बीच बैंक ट्रांजैक्शन और पीएनबी/ एसबीआई खातों से 2,53,010 रुपये,ट्रांसफर किए गए। 8,61,000 रुपया बकाया है,केवल 41,750/ ही लौटाया गया।आरोप के मुताबिक कुल 9,03,010/ रुपये देने के बाद आरोपी ने जमीन देने से इनकार कर दिया और रकम लौटाने का आश्वासन दिया। लेकिन 21 अक्टूबर 2022 से 9 नवंबर 2022 तक केवल 41,750/ ही लौटाये गये। 8,61,0260/ अभी तक नहीं मिला। यही नहीं पीड़ित द्वारा जब पैसे की मांग की गई तो आरोपी और उसकी पत्नी द्वारा मदद करने के बजाय लगातार धमकी दी जा रही है कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। सोमनाथ पाण्डेय ने आरोपी के खिलाफ वाराणसी के चितईपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें 8,61,000/ बकाया रकम लौटाने की मांग की गयी कार्यालय प्रतिनिधि की रिपोर्ट वाराणसी