वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट
वाराणसी — शिवपुर थाना कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 संख्या 165/2009 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त पंकज यादव पुत्र रामभरोस यादव निवासी चित्रगुप्त नगर कॉलोनी सुद्धिपुर थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर अजीत कुमार वर्मा व मानिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी पर 10 अप्रैल 2026 को स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट /एएसजे-13 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त पंकज यादव उपरोक्त को धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में 02 वर्ष कारावास व कुल 5,000/ जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना ना जमा करने की स्थिति में अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा।
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