सलीम मंसूरी की रिपोर्ट
जमानियां। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के आदेश के क्रम में उपजिलाधिकारी के कुशल निर्देश के तहत तहसीलदार राम नारायण वर्मा, नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार अवनीश कुमार के साथ राजस्व टीम द्वारा की मौके पर पहुंचकर यह कार्रवाई की गई। धारा 24 के अंतर्गत कार्यवाही (सीमांकन और पत्थरगड़ी) धारा 24 भूमि की पैमाइश, सीमांकन (Demarcation) और पत्थरगड़ी से संबंधित है। इसके तहत राजस्व टीम (लेखपाल, राजस्व निरीक्षक/कानूनगो) मौके पर जाकर दोनों पक्षों की उपस्थिति में जमीन की नाप-जोख कर कार्यवाही किया। ताकि खेत या संपत्ति की वास्तविक और कानूनी सीमा स्पष्ट हो सके। धारा 116 के अंतर्गत कार्यवाही (जोत का विभाजन) धारा 116 कृषि भूमि या संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के कानूनी बंटवारे (जोत के विभाजन) से जुड़ी है। यदि किसी जमीन पर कई सह-खातेदार हैं। तो वे इस धारा के तहत अपने हिस्से को अलग करने के लिए वाद (मुकदमा) दायर करते हैं। इस दौरान तहसीलदार राम नारायण वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व टीम बनाकर तथा मौके पर जाकर कब्जा और सीमा तय किया। और मौके पर कार्यवाही (कब्जा दिलाना) राजस्व टीम ने इन धाराओं के तहत पारित (SDM) के आदेश का पालन करते हुए। विवादित भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटवाया या संबंधित पक्षों को उनके हिस्से का वास्तविक कब्जा दिलाया है। उन्होंने कहा कि ज़मीन, वाद (मुकदमे) की स्थिति या इस कार्रवाई की प्रमाणित नक़ल देखना चाहते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद (RCCMS) की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने वाद संख्या (Case Number) से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्मा ने बताया कि सबलपुर सहित आदि ग्राम पंचायतों में तहसील स्तर पर कार्यवाही किया गया।