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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितम्बर को 

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वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट              वाराणसी — राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 12 सितम्बर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसके प्रचार प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी द्वारा वृहद स्तर पर जन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी के अध्यक्ष एवं जिला जज संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी आलोक कुमार के निर्देशन में जनपद दीवानी न्यायालय परिसर, तहसीलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लोक अदालत संबंधी प्रचार प्रचार किया जा रहा है। जिससे अधिक से अधिक वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकें।इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,बैंक ऋण वसूली,श्रम, विद्युत, राजस्व, पारिवारिक, चेक बाउंस, प्रीलिटिगेशन तथा अन्य सुलह योग्य वादों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होता है।विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी के सचिव राजीव मुकुल पाण्डेय ने जनपद वासियों से अपील किया है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों एवं विवादों का निस्तारण करवाकर त्वरित,सुलभ एवं किफायती न्याय प्राप्त करें तथा सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे को बढ़ावा दें।

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