वाराणसी वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट—अपर जिला अध्यक्ष (13) सुशील कुमार खरवार की अदालत में मुन्ना लाल निवासी राजातालाब वाराणसी बनाम शिव शंकर निवासी राजातालाब वाराणसी दोनों चचेरे भाईयों में रुपयों को लेकर आपसी विवाद चल रहा था। मुन्नालाल ने अपनी एक जमीन आज से 20 वर्ष पूर्व बेचा था। जिसमें 80 हजार रुपए और देने रह गए थे। शिव शंकर ने एक निश्चित तिथि पर रुपया नहीं अदा किया तो प्रथम पक्ष ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट ने भुगतान ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया। जो बढ़कर करीब 5 लाख रुपया हो गया। विपक्षी ने आदेश के खिलाफ अपील दायर किया और इसके समाधान के लिए मेडिसिन सेंटर भेज देने की प्रार्थना अदालत से किया।अदालत ने मुकदमे को सुलह समझौता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव मुकुल पाण्डेय के पास भेज दिया। विधिक सचिव ने उसे 23 जुलाई 2026 को सुलह समझौते हेतु प्रकरण को मध्यस्थ पंडित धीरेंद्र नाथ शर्मा के पास दोनों पक्षों और उनके अधिवक्ताओं के साथ मध्यस्थता कर समाधान करने का आदेश दिया।श्री शर्मा ने 23 जुलाई 2026 से लेकर 10 सितंबर 2026 तक कई बार बैठकें हुई। दोनों पक्ष बैठक मे उपस्थित हुए। दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी कि शिव शंकर मुन्नालाल को 2,75,000/ अदालत में पड़े तारीख 18 सितंबर 2026 के पहले दो पार्ट में डीडी बनवाकर अदा करते हुए मुकदमा इसी सुलह समझौते के आधार पर न्यायालय से समाप्त करवा लेंगे। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच किया गया सुलह समझौता सफल हो गया। यह सुलह समझौता पण्डित धीरेन्द्र नाथ शर्मा एडवोकेट के मध्यस्थ में सकुशलपूर्ण व बाखुशी सम्पन्न कराया