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होटल-ढाबों में घरेलू LPG पर शिकंजा, अब सीधी FIR की तैयारी

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*होटल-ढाबों में घरेलू LPG पर शिकंजा, अब सीधी FIR की तैयारी

बरेली | बड़ी कार्रवाई की तैयारी में आपूर्ति विभाग

जिले में घरेलू LPG सिलिंडर के गलत इस्तेमाल पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। *रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, मैरिज हॉल* और मिठाई दुकानों पर खास नजर रखी जा रही है।

त्वरित कार्यवाही  मुकदमे का आदेश

जिला पूर्ति विभाग ने साफ किया—नियम तोड़ने वालों पर अब सीधे FIR दर्ज होगी, कोई ढील नहीं।

घरेलू गैस का कॉमर्शियल इस्तेमाल गैरकानूनी*

घरेलू LPG का व्यापारिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन है।

धारा 3/7 में होगी कार्यवाही

दोषी पाए जाने पर होटल/ढाबा मालिक के साथ-साथ कार्यक्रम कराने वाला व्यक्ति भी फंसेगा।

मैरिज हॉल बारातघर होटल भी निशाने पर 

शादी-विवाह में अवैध या घरेलू सिलिंडर इस्तेमाल मिला तो बुकिंग कराने वाले तक पर केस हो सकता है।

जिले भर में औचक छापेमारी शुरू

पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश—होटल, ढाबों और दुकानों की सघन जांच, कहीं गड़बड़ी मिली तो तुरंत कार्रवाई।

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