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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर विभाजित फैसला.

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सुप्रीम कोर्ट ने धारा 17A पर विभाजित फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया।

धारा 17A के तहत सरकार की मंजूरी लेना जरूरी।

लोक सेवक के खिलाफ जांच के लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी।

जस्टिस विश्वनाथन ने इस प्रावधान को सवैंधानिक करार दिया।

जस्टिस नागरत्ना ने इस प्रावधान को असंवैधानिक बताया।

इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा।

CJI इस मामले में तीन जजों की बेंच का कर सकते हैं गठन।

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